
05 Jul Bache ka naam change kaise kare? Minor name change in Aadhar card
Bache ka naam change kaise kare? Minor name change in Aadhar card
बच्चे का नाम चेंज कैसे करें माइनर नेम चेंज इन आधार कार्ड?
कैसे बदलें बच्चे का नाम आधार कार्ड में?
नाम बदलने का कारण:
बच्चे का नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं। अक्सर, शुरुआत में रखा गया नाम माता-पिता को बाद में सही नहीं लगता। इसके पीछे कारण हो सकते हैं:
- सांस्कृतिक या पारिवारिक कारण: पारंपरिक या धार्मिक मान्यता के अनुसार नाम में बदलाव।
- नाम का अर्थ और उच्चारण: नाम का मतलब या उच्चारण मुश्किल होना।
- व्यक्तित्व से मेल न खाना: नाम बच्चे के व्यक्तित्व से न मेल खाना।
- ज्योतिष और धार्मिक कारण: ज्योतिषी की सलाह पर नाम बदलवाना।
- अधिकारिक दस्तावेज़ में गलती: सरकारी दस्तावेज़ों में गलत नाम दर्ज होना।
इन कारणों से माता-पिता बच्चे का नाम बदलने का फैसला करते हैं, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया, जैसे गजट नोटिफिकेशन, का पालन करना जरूरी होता है।
आधार कार्ड में नाम बदलाव:
यदि आपको बच्चे का नाम बदलवाना हो, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम गजट नोटिफिकेशन का होना है। गजट नोटिफिकेशन बिना आधार कार्ड जैसे आधिकारिक दस्तावेज़ों में नाम बदलाव संभव नहीं है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा नाम में बदलाव को मान्यता मिलती है और यह सरकारी दस्तावेज़ों में आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाता है।
गजट नोटिफिकेशन के जरिए आप बच्चे का नाम पूरी तरह से बदल सकते हैं, चाहे वह पूरे नाम में बदलाव हो या सिर्फ स्पेलिंग, सरनेम, या अन्य छोटे बदलाव। गजट नोटिफिकेशन के बाद, यह बदलाव आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और अन्य सरकारी दस्तावेज़ों में अपडेट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के बिना, कोई भी नाम में बदलाव कानूनी रूप से मान्य नहीं होता और यह भविष्य में दस्तावेज़ों में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए, गजट नोटिफिकेशन एक अनिवार्य कदम है जब भी बच्चे का नाम बदलने की जरूरत हो।
गजट नोटिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
जब आप बच्चे का नाम गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से बदलवाने का निर्णय लेते हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज़ नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को वैध और आधिकारिक बनाने में मदद करते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
- माता-पिता का पहचान पत्र: यदि बच्चे के माता-पिता में से कोई एक व्यक्ति नाम बदलवाने का आवेदन कर रहा है, तो उसे अपने पहचान पत्र की कॉपी देनी होगी। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसी पहचान प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं।
- बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट: बच्चे के नाम में बदलाव के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की एक प्रति जरूरी होती है। यह दस्तावेज़ बच्चे का जन्म प्रमाणित करता है और नाम में बदलाव को कानूनी रूप से स्वीकार्य बनाता है।
- आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो): यदि बच्चे का आधार कार्ड पहले से बन चुका है, तो उसे भी गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना जरूरी होता है। यह दस्तावेज़ बच्चे की पहचान और दस्तावेज़ में नाम बदलाव को मान्यता प्रदान करता है।
इन दस्तावेज़ों के साथ, आप गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और बच्चे का नाम आधिकारिक रूप से बदलवा सकते हैं।
गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रक्रिया:
- एफिडेविट तैयार करना: सबसे पहले, आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा, जिसमें बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम, बच्चे की जन्मतिथि और नया नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। यह एफिडेविट बच्चे के नाम में बदलाव की आधिकारिक घोषणा होती है।
- नॉटरी से प्रमाणित कराना: तैयार किए गए एफिडेविट को नॉटरी से प्रमाणित (अटेस्ट) कराना आवश्यक होता है। यह प्रमाणन दस्तावेज़ को कानूनी रूप से मान्य बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नाम परिवर्तन का आवेदन सही तरीके से किया गया है।
- न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करना: इसके बाद, आपको एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित कराना होता है। इस विज्ञापन में बच्चे का पुराना नाम, नया नाम, माता-पिता का नाम और पता शामिल होता है। इस विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से नाम परिवर्तन की सूचना दी जाती है।
- गजट नोटिफिकेशन के लिए फाइल तैयार करना: इसके बाद, गजट नोटिफिकेशन के लिए एक फाइल तैयार की जाती है। इस फाइल में दो गवाहों (विटनेस) के हस्ताक्षर होते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि नाम परिवर्तन का निर्णय सही और वैध है। इन गवाहों के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके, आप फाइल को गजट ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
इन स्टेप्स को सही तरीके से पूरा करने के बाद, गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके बाद बच्चे का नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है।
फीस और लागत:
- सरकारी फीस: नाम बदलवाने के लिए ₹1000 से ₹1500 तक की सरकारी फीस होती है।
- न्यूज़पेपर विज्ञापन और एफिडेविट: विज्ञापन की लागत ₹1000 से ₹1500, और एफिडेविट प्रमाणन में ₹100 से ₹200 तक का खर्च होता है।
- गजट नोटिफिकेशन फीस: ₹1000 के आसपास होती है।
- कानूनी मदद: फाइल तैयार करने के लिए ₹3500 से ₹5500 तक की फीस लग सकती है।
कुल मिलाकर, नाम बदलवाने की प्रक्रिया में ₹7000 से ₹10000 तक का खर्च आ सकता है।
गजट नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा:
गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशित होते ही, बच्चा का नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है। इसके बाद, आप अपने बच्चे के आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और अन्य सरकारी दस्तावेज़ों में नया नाम दर्ज करवा सकते हैं। यह नाम परिवर्तन अब पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित होता है, और भविष्य में किसी भी दस्तावेज़ में कोई समस्या नहीं आएगी।
समय सीमा:
गजट नोटिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 30 से 40 दिन का समय लग सकता है। इस समय में एफिडेविट तैयार करना, न्यूज़पेपर विज्ञापन प्रकाशित करना, और गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होने तक के सभी चरण शामिल होते हैं।
सरकारी प्रक्रिया का पालन करें:
बच्चे का नाम बदलवाने के लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलत प्रक्रिया से बचने के लिए आपको किसी ट्रस्टेड और अनुभवी स्रोत से ही मदद लेनी चाहिए। सही मार्गदर्शन प्राप्त करने से नाम बदलने की प्रक्रिया सुगम और बिना किसी परेशानी के पूरी होती है।
यदि आपको इस प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी या सहायता चाहिए, तो आप अपने नजदीकी आधार सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे।


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